हिरण शिकार मामले में सिने अभिनेता सलमान खान और सरकार की अपीलों पर जिला एवं सेशन न्यायालय जोधपुर जिला में गुरुवार को सुनवाई होगी। सलमान की ओर से पेश स्थाई हाजिरी माफी पर भी सुनवाई होगी। तत्कालीन सीजेएम ग्रामीण देव कुमार खत्री की कोर्ट ने बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार के मामले में 5 अप्रैल 2018 को सलमान खान को पांच साल की सजा के आदेश दिए थे। इस फैसले के खिलाफ सलमान ने जिला एवं सेशन न्यायाधीश न्यायालय जोधपुर जिला में अपील पेश की थी। दूसरे मामले में तत्कालीन सीजेएम ग्रामीण दलपतसिंह राजपुरोहित ने सलमान खान को अवैध हथियारों के मामले में 18 जनवरी 2017 को बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ सरकार की ओर से भी अपील पेश की गई है। विश्नोई महासभा की ओर से भी सलमान को कांकाणी प्रकरण में दी गई सजा को बढ़ाने के लिए अपील पेश की गई है।
कांकाणी हिरण शिकार मामले में सलमान की अपील पर आज होगी सुनवाई